नए कानून BNS के तहत देश में पहला केस ग्वालियर में हुआ दर्ज, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दी जानकारी
ग्वालियर। नए कानून के तहत देश भर में पहला मामला ग्वालियर के हजीरा थाने में दर्ज किया गया। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। भारतीय न्याय संहिता लागू होते ही ग्वालियर के हजीरा थाने में रात 12.24 बजे जिले की पहली एफआईआर बाइक चोरी की दर्ज हुई। हालांकि अमित शाह ने नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने का समय रात 12.10 का बताया है।सीएसपी महाराजपुरा नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि मूलरूप से भिंड के गोरमी स्थित ग्राम कल्याणपुरा में रहने वाले सौरभ पुत्र नागेंद्र सिंह नरवरिया ग्वालियर के हजीरा इलाके में यादव धर्मकांटा के पास मां पीतांबरा कालोनी में किराये से रहते हैं। रविवार रात करीब 12 बजे वह घर आए।
बाइक घर के बाहर खड़ी की। महज पांच मिनट बाद ही जब लौटकर आए तो बाइक गायब थी। वह हजीरा थाने पहुंच गए। टीआई शिवमंगल सिंह सेंगर यहां मौजूद थे। उन्होंने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा 303(2) के तहत एफआईआर दर्ज की।
देश का नया कानून रविवार रात 12 बजे के बाद लागू हो गया। नए कानून की कई विशेषताएं हैं। सबसे खास बात है कि अब हर तरह के अपराध से अर्जित संपत्ति पर कानून का शिकंजा कसा जा सकेगा। इसमें थाने से नोटिस पर छूटने वाले सट्टेबाज, बड़े जुए के अड्डे चलाने वाले भी नहीं बच सकेंगे।
यह दो अपराध ऐसे हैं, जिनमें पुलिस को थाने से ही आरोपितों को छोड़ना पड़ता है, जिसके चलते बार-बार पकड़े जाने के बाद भी सट्टे और जुए के काले कारोबार से जुड़े लोग बेखौफ रहते हैं। अब इनकी संपत्ति भी पुलिस कुर्क करा सकेगी। पुलिस को यह साबित करना होगा, इनकी जो संपत्ति है वह सट्टे और जुए के काले कारोबार से अर्जित की गई है।