मध्य प्रदेश

नागरिक आपूर्ति निगम के संचालक मंडल की बैठक में खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को दी हिदायत

भोपाल।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने नागरिक आपूर्ति निगम के अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपनी जबावदेही को समझें और अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। जनहित से जुड़े किसी भी मामले में अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा की गई तनिक गडबड़ी भी सहन नहीं की जाएगी। इन मामलों में अधिकारियों-कर्मचारियों की संलिप्तिता सामने आने पर दोषी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री श्री राजपूत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की संचालक मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने मैदानी और मुख्यालय स्तर पर पदस्थ नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी-कर्मचारियों को दो टूक कहा कि निगम द्वारा व्यापक स्तर पर उपार्जन की कार्रवाई के साथ अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिये। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि निगम को लाभ में लाने के लिये ठोस रणनीति बनायें। इसके लिये जरूरी हो तो अन्य राज्यों की पॉलिसी का भी अध्ययन करें।

कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने 7 माह का समय

संचालक मंडल की बैठक में तय किया गया कि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटरों को 7 माह की समय-सीमा दी जाये। जिन कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गयी है, उन्हें अभी उच्च श्रमिक का वेतन दिया जाएगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें 17 हजार 500 का वेतन दिया जाएगा। इस निर्णय से 400 से ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटरों को लाभ मिलेगा।

उपार्जन में लगे कर्मचारियों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि

संचालक मंडल की बैठक में नॉन के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को 2023- 24 के उपार्जन कार्य हेतु सक्रिय योगदान के लिए 1 माह के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया है। नॉन के लगभग 800 अधिकारी-कर्मचारियों को यह लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए 3 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

गंभीर अनियमितता पर प्रबंधक वित्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश

संचालक मंडल की बैठक में जबलपुर में पदस्थ प्रबंधक वित्त अरविंद नगरारे को गंभीर वित्तीय अनियमितता और नियम से परे हटकर परिवहनकर्ता को 52 लाख रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाते के मामले में दोषी पाये जाने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही उसकी अपील निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा प्रभारी जिला प्रबंधक मुरैना अरुण कुमार जैन की 3 वेतन वृद्धि बहाल करने की अपील को भी निरस्त कर दिया गया। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने निर्देश दिया कि आउटसोर्स पर उन्हीं अधिकारियों को रखे जिन पर पूर्व में कोई आरोप न हो। अगर इस तरह के कोई अधिकारी आउटसोर्स पर रखे गये है तो उन्हें तुरन्त सेवा से पृथक करें।

बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आयुक्त खाद्य श्री सिवि चक्रवर्ती, एम.डी. नागरिक आपूर्ति निगम श्री पी.एन. यादव और उप सचिव वित्त श्री ओ.पी. गुप्ता सहित संचालक मंडल के अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

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