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महुआ मोइत्रा की सांसदी गई, अब वे जेल भी जा सकती है

नई दिल्ली। लोकसभा की सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। शुक्रवार को उनकी संसद सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पारित हो गया। महुआ के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने की शिकायत हुई थी, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने एथिक्स कमेटी के पास भेजा था। कमेटी ने उनसे पूछताछ की। इसके बाद कमेटी की पहली सिफारिश पर ही महुआ मोइत्रा की सांसदी खत्म कर दी गई। वहीं, दूसरी सिफारिश में कमेटी ने सरकार से कहा है कि महुआ को मिले पैसों की तय समय में जांच की जाए। वहीं, इस मामले अगर उन पर अपराध साबित हुए तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। महुआ ने लोकसभा से निष्कासन के बाद कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। महुआ बोलीं- ये आपके (बीजेपी) अंत की शुरुआत है। अब महुआ लोकसभा के फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत हाईकोर्ट और अनुच्छेद-32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। अभी की परिस्थिति के हिसाब से तो महुआ दोबारा चुनाव लड़ सकती हैं। क्योंकि फिलहाल सिर्फ उनकी सदस्यता रद्द की गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय लेन-देन के आपराधिक पहलुओं की जांच होनी बाकी है।

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